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बीकानेर: प्यार, धोखा और कत्ल… मुस्कान मर्डर केस में महिला-बॉयफ्रेंड को उम्रकैद

बीकानेर ।शहर के चर्चित मुस्कान हत्याकांड में आखिरकार अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। जिला एवं सेशन न्यायालय ने गुरुवार को महिला संगीता और उसके बॉयफ्रेंड विकास मान को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए हत्या, साक्ष्य मिटाने और अवैध हथियार रखने का दोषी माना।यह सनसनीखेज मामला उस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था, जब बीकानेर में एक महिला का सिर और हाथ कटा शव मिला था। बाद में जोधपुर के नाले से उसके सिर और हाथ बरामद हुए थे। जांच में खुलासा हुआ कि मृतका मुस्कान दोनों के लिव-इन रिलेशनशिप का विरोध कर रही थी, जिसके चलते आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी।15 जून 2024 को कोटड़ी घड़सीसर अंडरब्रिज के पास डंपिंग यार्ड में मुस्कान का धड़ मिलने से हड़कंप मच गया था। शव की पहचान मुश्किल थी क्योंकि गर्दन और हाथ गायब थे। छह दिन बाद जोधपुर के रातानाडा इलाके के नाले में कट्टे में बंद सिर और हाथ मिलने के बाद मामला और भी भयावह हो गया।तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी जांच और टोल नाकों के फुटेज के आधार पर विकास मान और संगीता तक पहुंच बनाई। कार की मूवमेंट और अन्य सबूतों ने पूरे हत्याकांड की परतें खोल दीं।अदालत में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह, 144 दस्तावेज और 22 साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य मिटाने पर पांच साल का कठोर कारावास और अवैध हथियार रखने पर अतिरिक्त सजा भी दी गई।

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