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बीकानेर:महिला के हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला, हत्यारे समीर खान को उम्रकैद

बीकानेर:महिला के हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला, हत्यारे समीर खान को उम्रकैद

बीकानेर। शहर के बीछवाल थाना क्षेत्र में महिला लक्ष्मी पुरोहित की हत्या के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट नंबर 7 की न्यायाधीश रेणू सिंगला ने आरोपी समीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तय समय में जुर्माना नहीं भरने पर 10 हजार रुपए अतिरिक्त देने होंगे। यह राशि लक्ष्मी पुरोहित की बेटियों को दी जाएगी।लक्ष्मी के पति राजेश कुमार पुरोहित की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत, अशोक प्रजापत, योगेश रामावत, वेद प्रकाश और इरशाद अंजुम ने की।पुलिस जांच में भी समीर खान को हत्या का दोषी पाया गया। अदालत में चली बहस के बाद समीर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी गई।गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2023 को लक्ष्मी पुरोहित के पति राजेश ने बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। समीर पहले राजेश के यहां ड्राइवर का काम करता था, लेकिन बाद में वह लक्ष्मी को परेशान करने लगा।25 दिसंबर की शाम लक्ष्मी गणेश मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन आरसीपी कॉलोनी में महिला का शव मिलने की खबर फैली। पहचान करने पर स्पष्ट हुआ कि शव लक्ष्मी का ही है।बीछवाल थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसी दिन आरोपी समीर खान को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी महेंद्रदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई जांच और समय पर चालान पेश होने के बाद अब अदालत ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है।

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